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    प्रस्तावना

    प्रकाशित तिथि : अगस्त 21, 2019

    परिवहन विभाग का गठन 1945 में मोटर वाहन अधिनियम 1939 की धारा 133 ए के तहत किया गया था। 9 नवंबर 2000 (यानी उत्तराखंड राज्य के पुनर्गठन की तिथि) को उत्तराखंड सरकार का परिवहन विभाग अस्तित्व में आया, जिसका नेतृत्व उत्तराखंड के परिवहन आयुक्त करते हैं।

    परिवहन व्यवस्था का दूसरा मुख्य घटक राज्य सड़क परिवहन निगम (एसआरटीसी) है, जिसे उत्तराखंड में “उत्तराखंड परिवहन निगम” के रूप में पुनर्गठित किया गया है। उत्तराखंड निगम ने 31 अक्टूबर 2003 को काम करना शुरू किया और यह राष्ट्रीयकृत मार्गों के साथ-साथ अंतरराज्यीय मार्गों पर भी सेवाएं प्रदान करता है।