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    परमिट


    राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड (एस०टी०ए०)

    राज्य परिवहन प्राधिकरण कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहारादून में स्थित परिवहन आयुक्त कार्यालय के अन्तर्गत कार्यरत्त है। इस प्राधिकरण के माध्यम से अंतर-राजीय मार्गों, समस्त उत्तराखण्ड तथा समस्त भारतवर्ष हेतु परमिट जारी किए जाते हैं। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष परिवहन आयुक्त होते हैं।

    सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण

    उत्तराखण्ड राज्य में चार सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हैं, जिनके द्वारा संभाग में वाहन संचालन हेतु विभिन्न प्रकार के परमिट जारी किए जाते हैं। सम्भागीय प्राधिकरण निमन्वत्त हैं :-

    • सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून
    • सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी
    • सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी
    • सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, अल्मोड़ा

    ऑनलाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश


    नए परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन (अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (05 वर्ष) / ठेका परमिट (समस्त उत्तराखंड / संभाग हेतु परमिट) / भार वाहन परमिट (समस्त उत्तराखंड (पर्वतीय मार्गों सहित / रहित)):

    • वाहन सेवा पोर्टल पर जाएँ।
    • अपना वाहन पंजीकरण नंबर दर्ज करें, अस्वीकरण (मैं गोपनीयता नीति पढ़ने के लिए सहमत हूँ……) का चयन करें और “आगे बढ़ें” बटन पर क्लिक करें।
    • स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे पॉप-अप पर “आगे बढ़ें” बटन पर क्लिक करें।
    • अगले चरण में, “अन्य सेवाएँ मेनू” के अंतर्गत “ऑनलाइन परमिट” चुनें।
    • अगले चरण में, वाहन पंजीकरण संख्या, वाहन के चेसिस नंबर के अंतिम 05 अंक भरें और “प्रोसीड” बटन पर क्लिक करें।
    • अगले चरण में, मोबाइल नंबर दर्ज करें (यदि पूछा जाए) और “जनरेट ओटीपी” बटन पर क्लिक करें।
    • प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और “लॉगइन” बटन पर क्लिक करें।
    • अगले चरण में, “एप्लाई फॉर न्यू परमिट” चुनें।
    • अगले चरण में, “परमिट टाइप/कैटेगरी/अलॉट्मेंट ऑफिस/एरिया डिटेल्स” और अन्य अनिवार्य फ़ील्ड को ध्यानपूर्वक चुनें और “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
    • “वेरिफाई” बटन पर पर क्लिक करें।
    • अगले चरण में, आवेदन के विवरण को सत्यापित करें और “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
    • “भुगतान” बटन पर क्लिक करें।
    • अगले चरण में, “अपलोड डॉकयुमेंट” बटन पर क्लिक करें और सभी आवश्यक दस्तावेज [(आवेदन पत्र जैसे फॉर्म 45/46 या फॉर्म एसआर-21, शपथ पत्र, फोटो आईडी प्रमाण, पता प्रमाण, वाहन मालिक की फोटो, डीलर द्वारा जारी फॉर्म 21/22, एनओसी (वाहन सीट 9 से अधिक होने की स्थिति में)] अपलोड करें
    • इसके उपरान्त, “प्रोसीड” बटन पर क्लिक करें और आवश्यक ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करे तथा भविष्य के संदर्भों के लिए शुल्क रसीद का प्रिंट लें।

    नए अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (03 माह/ 01 वर्ष) और अधिकार पत्र (पर्यटक परमिट) के नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन:

    • अखिल भारतीय पर्यटक परमिट पोर्टल पर जाएँ।
    • राज्य के रूप में “उत्तराखंड” चुनें।
    • “एप्लाई फॉर एआईटीपी/औटोरिजेशन” चुनें।
    • अपना वाहन पंजीकरण नंबर, चेसिस नंबर के अंतिम 05 अंक भरें और “नैक्सट” बटन पर क्लिक करें।
    • अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अधिकार पत्र या एआईटीपी परमिट (परमिट मोड के साथ) का चयन करें और “मेक पेमेंट” बटन पर क्लिक करें।
    • “पेमेंट गेटवे ” चुनें, सत्यापन कोड दर्ज करें, डिस्क्लेमर (मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि ….) चुनें और ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करने के लिए “पेमेंट प्रोसैस ” बटन पर क्लिक करें। सफल भुगतान के उपरान्त भविष्य के संदर्भ के लिए शुल्क रसीद का प्रिंटआउट लें।
    • कार्यालय स्तर पर अनुमोदन होने के उपरान्त आवश्यकतानुसार अधिकार पत्र / एआईटीपी परमिट का अपने स्तर पर ही प्रिंटआउट निकाल लें।

    परमिट संबंधी कार्य (यथा- नवीनीकरण / द्वितीय प्रति / स्वामित्व का हस्तांतरण / वाहन का प्रतिस्थापन आदि) हेतु ऑनलाइन आवेदन :

    नोट: निम्नलिखित प्रक्रिया परमिट (अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (05 वर्ष) / ठेका परमिट (समस्त उत्तराखंड / संभाग हेतु परमिट)) के लिए लागू होगी।

    • वाहन सेवा पोर्टल पर जाएँ।
    • अपना वाहन पंजीकरण नंबर दर्ज करें, डिस्क्लेमर (मैं गोपनीयता नीति पढ़ने के लिए स्वीकार करता हूँ……) चुनें और “प्रोसीड” बटन पर क्लिक करें।
    • स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे पॉप-अप पर “प्रोसीड” बटन पर क्लिक करें।
    • अगले चरण में, “अन्य सेवाएँ मेनू” के अंतर्गत “ऑनलाइन परमिट” चुनें।
    • अगले चरण में, वाहन पंजीकरण संख्या, वाहन के चेसिस नंबर के अंतिम 05 अंक भरें और “प्रोसीड” बटन पर क्लिक करें।
    • अगले चरण में, मोबाइल नंबर (यदि पूछा जाए) दर्ज करें और “जनरेट ओटीपी” बटन पर क्लिक करें।
    • प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और “लॉगइन” बटन पर क्लिक करें।
    • अगले चरण में, अपनी आवश्यकता के अनुसार परमिट सेवा का चयन करें (जैसे नवीनीकरण/डुप्लिकेट आदि)।
    • अगले चरण में, वाहन और परमिट विवरण की जाँच करें और सभी अनिवार्य फ़ील्ड का चयन करें/भरें तथा “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
    • “वेरिफाई” बटन पर क्लिक करें।
    • अगले चरण में, आवेदन विवरण सत्यापित करें और “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
    • “भुगतान” बटन पर क्लिक करें।
    • अगले चरण में, “अपलोड डॉकयुमेंट” बटन पर क्लिक करें और आवेदन के संबंध में सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। (आवेदन/शपथ पत्र/फोटो आईडी प्रमाण, पता प्रमाण/वाहन मालिक का फोटो/फॉर्म 21/22 (डीलर द्वारा जारी)/एनओसी (वाहन की सीट 9 से अधिक होने की स्थिति में/पुलिस रिपोर्ट आदि, (जो भी लागू हो))
    • इसके उपरान्त, “प्रोसीड फॉर पेमेंट” बटन पर क्लिक करें और आवश्यक ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें, भविष्य के संदर्भों के लिए शुल्क रसीद का प्रिंट लें।

    अस्थाई परमिट हेतु ऑनलाइन आवेदन :

    • वाहन सेवा पोर्टल पर जाएँ।
    • अपना वाहन पंजीकरण नंबर दर्ज करें, डिस्क्लेमर (मैं गोपनीयता नीति पढ़ने के लिए स्वीकार करता हूँ……) चुनें और “प्रोसीड” बटन पर क्लिक करें।
    • स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे पॉप-अप पर “प्रोसीड” बटन पर क्लिक करें।
    • अगले चरण में, “अन्य सेवाएँ मेनू” के अंतर्गत “ऑनलाइन परमिट” चुनें।
    • अगले चरण में, वाहन पंजीकरण संख्या, वाहन के चेसिस नंबर के अंतिम 05 अंक भरें और “प्रोसीड” बटन पर क्लिक करें।
    • अगले चरण में, मोबाइल नंबर (यदि पूछा जाए) दर्ज करें और “जनरेट ओटीपी” बटन पर क्लिक करें।
    • प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और “लॉगइन” बटन पर क्लिक करें।
    • अगले चरण में, “एप्लाई फॉर टेम्परेरी परमिट” पर क्लिक करें।
    • अगले चरण में, वाहन और परमिट विवरण की जाँच करें और सभी अनिवार्य फ़ील्ड का चयन करें/भरें तथा “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
    • “वेरिफाई” बटन पर क्लिक करें।
    • अगले चरण में, आवेदन विवरण सत्यापित करें और “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
    • “भुगतान” बटन पर क्लिक करें।
    • अगले चरण में, “अपलोड डॉकयुमेंट” बटन पर क्लिक करें और आवेदन के संबंध में सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। (आवेदन/शपथ पत्र/फोटो आईडी प्रमाण, पता प्रमाण/वाहन मालिक का फोटो आदि, (जो भी लागू हो))
    • इसके उपरान्त “प्रोसीड फॉर पेमेंट ” बटन पर क्लिक करें और आवश्यक ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें, भविष्य के संदर्भों के लिए शुल्क रसीद का प्रिंट लें।
    • कार्यालय स्तर पर अनुमोदन होने के उपरान्त आवश्यकतानुसार अस्थाई परमिट का अपने स्तर पर ही प्रिंटआउट निकाल लें।

    कार्यालय स्तर पर आवेदन हेतु दिशा-निर्देश


    नए मंजिली वाहन परमिट (मार्ग आधारित परमिट) हेतु आवेदन:

    नोट: यह परमिट संबंधित प्राधिकरण द्वारा संबंधित रूट पर परमिट की उपलब्धता के आधार पर जारी किया जाएगा। आवेदक द्वारा आवेदन को निम्नलिखित प्रपत्रों के साथ संबंधित परमिट जारी करने वाले प्राधिकरण के पास जमा करना होगा:-

    • फॉर्म एसआर-26
    • स्टांप पेपर पर हलफनामा
    • वाहन के पंजीयन कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र
    • पते का प्रमाण
    • पहचान पत्र का प्रमाण (फोटो सहित)
    • परमिट शुल्क एवं अन्य संबंधित शुल्क कार्यालय में जमा किया जाएगा

    निजी सेवा वाहन परमिट हेतु आवेदन :

    नोट: आवेदक द्वारा आवेदन को निम्नलिखित प्रपत्रों के साथ संबंधित परमिट जारी करने वाले प्राधिकरण के पास जमा करना होगा:-

    • फॉर्म एसआर-23
    • स्टांप पेपर पर हलफनामा
    • वाहन के पंजीयन कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र
    • पते का प्रमाण
    • पहचान पत्र का प्रमाण (फोटो सहित)
    • परमिट शुल्क एवं अन्य संबंधित शुल्क कार्यालय में जमा किया जाएगा

    भार वाहन परमिट (समस्त उत्तराखंड (पर्वतीय मार्गों सहित / रहित)) हेतु आवेदन:

    आवेदक द्वारा आवेदन को निम्नलिखित प्रपत्रों के साथ संबंधित परमिट जारी करने वाले प्राधिकरण के पास जमा करना होगा:-

    • फॉर्म एसआर-22
    • स्टांप पेपर पर हलफनामा
    • वाहन के पंजीयन कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र
    • पते का प्रमाण
    • पहचान पत्र का प्रमाण (फोटो सहित)
    • परमिट शुल्क एवं अन्य संबंधित शुल्क कार्यालय में जमा किया जाएगा

    भार वाहन परमिट (समस्त भारत) हेतु आवेदन:

    आवेदक द्वारा आवेदन को निम्नलिखित प्रपत्रों के साथ संबंधित परमिट जारी करने वाले प्राधिकरण के पास जमा करना होगा:-

    • फॉर्म 48 एवं 46
    • स्टांप पेपर पर हलफनामा
    • वाहन के पंजीयन कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र
    • पते का प्रमाण
    • पहचान पत्र का प्रमाण (फोटो सहित)
    • परमिट शुल्क एवं अन्य संबंधित शुल्क कार्यालय में अथवा ऑनलाइन जमा किया जाएगा

    शुल्क संरचना:

    परमिट से संबंधित शुल्क संरचना देखने के लिए यहां क्लिक करें