लाइसेन्स
लाइसेंस सम्बन्धी आवेदन सारथी पोर्टल पर किए जा सकते हैं।
शिक्षार्थी लाइसेंस/ड्राइविंग लाइसेंस/कंडक्टर लाइसेंस या लाइसेंस से संबंधित अन्य सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए कृपया नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:
शिक्षार्थी लाइसेन्स:
- सारथी पोर्टल पर जाएं और “उत्तराखंड राज्य” चुनें।
- “लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर “जारी रखें बटन” पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक को चुनें, चुने गए विकल्प के संबंध में विवरण भरें (यदि आवश्यक हो) और “जमा करना” बटन पर क्लिक करें:-
- आवेदक के पास भारत में जारी कोई ड्राइविंग/लर्नर लाइसेंस नहीं है
- आवेदक के पास ड्राइविंग लाइसेंस
- आवेदक के पास लर्नर लाइसेंस है
- अगले पेज पर, आवेदक का मोबाइल नंबर दर्ज करें और कैप्चा कोड भरें और “ओटीपी जारी करें ” बटन पर क्लिक करें।
- मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को निर्धारित स्थान में भरें और “ओटीपी सबमिट करें” बटन पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर, सभी आवश्यक विवरण भरें/चुनें (जैसे आवेदक का विवरण, पता, वाहनों की श्रेणी, आदि)। कृपया कार्यालय का चयन सावधानी से करें क्योंकि आवेदक को भविष्य में लाइसेन्स और संबंधित मामलों के लिए संबन्धित कार्यालय जाना पड़ सकता है।
- पेज पर उपलब्ध “स्वघोषणा फॉर्म 1” लिंक पर क्लिक करें और इसे सही विवरणों के साथ भरें।
- सभी विवरणों की जाँच करने के बाद, “सबमिट बटन” पर क्लिक करें। इसके उपरान्त आप अपने आवेदन की पावती का प्रिंटआउट ले सकते हैं।
- अगले चरण में, सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें (जन्म तिथि / पता का प्रमाण, फॉर्म 1, और कोई अन्य फॉर्म (यदि आवश्यक हो))।
- अगले चरण पर, आवेदन के लिए ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें।
- अगले चरण पर, परिवहन कार्यालय में लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के लिए उपस्थित होने के लिए एक तिथि और समय स्लॉट बुक करें।
सफलतापूर्वक स्लॉट बुक करने के बाद, निर्धारित टेस्ट स्लॉट के दिन/समय पर कार्यालय में (फीस रसीद, फॉर्म 1 और मूल दस्तावेजों के साथ) जाएँ।
चालक लाइसेन्स:-
- सारथी पोर्टल पर जाएँ और “उत्तराखंड राज्य” चुनें।
- “चालक लाइसेन्स के लिए आवेदन” लिंक पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर “जारी रखें बटन” पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर, निम्नलिखित विकल्प में से एक विकल्प चुनें एवं सभी आवश्यक विवरण भरने के उपरान्त “ठीक है ” बटन पर क्लिक करें:-
- लर्नर्स लाइसेंस धारण करना
- विदेशी डीएल . धारण करना
- रक्षा लाइसेंस धारण करना
- सफल सत्यापन के बाद, आगे बढ़ने के लिए “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर, आवेदक का मोबाइल नंबर दर्ज करें और कैप्चा कोड भरें, और “ओटीपी जारी करें ” बटन पर क्लिक करें। (यदि आवश्यक हो)
- प्राप्त ओटीपी भरें और “ओटीपी सबमिट ” बटन पर क्लिक करें। (यदि आवश्यक हो)
- अगले पेज पर, सभी आवश्यक विवरण (जैसे आवेदक का विवरण, पता, वाहनों की श्रेणी, आदि) भरें/चुनें। कार्यालय का सावधानीपूर्वक चयन करें क्योंकि आवेदक को भविष्य में लाइसेन्स और संबंधित मामलों के लिए संबन्धित कार्यालय जाना पड़ सकता है।
- सभी विवरणों की जांच करने के बाद, “सबमिट बटन” पर क्लिक करें। इसके बाद, आप अपने आवेदन की पावती का प्रिंटआउट ले सकते हैं।
- अगले चरण में, सभी आवश्यक दस्तावेज (लर्निंग लाइसेंस या आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज) अपलोड करें।
- अगले चरण में, आवेदन के लिए ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें।
- अगले चरण में, परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में भाग लेने के लिए एक तिथि और समय का स्लॉट बुक करें।
स्लॉट सफलतापूर्वक बुक करने के बाद, निर्धारित टेस्ट स्लॉट पर (फीस रसीद, फॉर्म 2 और मूल दस्तावेजों के साथ) कार्यालय जाएँ।
परिचालक लाइसेन्स:-
- सारथी पोर्टल पर जाएँ और “उत्तराखंड राज्य” चुनें।
- “कंडक्टर लाइसेंस के लिए आवेदन करें” पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर, “जारी रखें ” बटन पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर, आवेदक का मोबाइल नंबर दर्ज करें और कैप्चा कोड भरें, और “ओटीपी जारी करें ” बटन पर क्लिक करें।
- प्राप्त ओटीपी भरें और सत्यापन पूरा करने के लिए “ओटीपी सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर, सभी आवश्यक जानकारी चुनें/भरें। नोट:- कार्यालय का सावधानीपूर्वक चयन करें क्योंकि आवेदक को भविष्य में कंडक्टर लाइसेन्स और संबंधित मामलों के लिए संबन्धित कार्यालय जाना पड़ सकता है।
- भरी गयी जानकारी की जाँच करने के बाद, “सबमिट बटन” पर क्लिक करें। इसके बाद, आप अपने आवेदन की पावती का प्रिंटआउट ले सकते हैं।
- अगले चरण में, सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- अगले चरण में, आवेदन के लिए ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें।
सफल भुगतान के बाद, आवेदन पूरा करने के लिए कार्यालय (शुल्क रसीद और मूल दस्तावेजों के साथ) में जायें।
चालक लाइसेंस से संबन्धित सेवाओं के लिए (नवीनीकरण/डुप्लीकेट/पता में बदलाव/आदि):-
- सारथी पोर्टल पर जाएं और “उत्तराखंड” राज्य चुनें।
- “चालक लाइसेन्स पर सेवाएँ” चुनें।
- अगले पेज पर,”जारी रखें बटन” पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर, चालक लाइसेन्स नंबर, जन्म तिथि, कैप्चा कोड भरें और “ड्राइविंग लाइसेन्स का विवरण प्राप्त करें” बटन पर क्लिक करें।
- सफल सत्यापन के बाद, “आगे बढ़ना” बटन पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर, सभी आवश्यक जानकारियाँ चुनें और “जारी रखे ” बटन पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर रक्त वर्ग एवं अन्य जानकारियाँ सेलेक्ट करें तथा “सत्यापित करें बटन ” पर क्लिक करें।
- अगले चरण पर, कैप्चा कोड भरें और “ओटीपी जारी करें” बटन पर क्लिक करें। प्राप्त ओटीपी भरें और “सबमिट ओटीपी” बटन पर क्लिक करें।
- अगले चरण पर, अपनी पसंद की सेवा का चयन करें और “जारी रखे ” बटन पर क्लिक करें।
- सभी आवश्यक विवरण भरें / चुनें और “सबमिट बटन” पर क्लिक करें।
- अगले चरण पर, सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- अगले चरण पर, आवेदन के लिए ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें।
- अगले चरण पर, परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में भाग लेने के लिए एक तिथि और समय स्लॉट बुक करें।
आवेदन पूर्ण करने के उपरान्त प्रपत्र (फीस रसीद, मूल दस्तावेजों के साथ) कार्यालय में निम्नानुसार जायें:
- निर्धारित टेस्ट स्लॉट पर (यदि आवेदन के अन्तर्गत चुना गया हो)
- अपनी सुविधानुसार, (यदि आवेदन प्रक्रिया के दौरान स्लॉट बुक करने के लिए नहीं कहा गया हो)
परिचालक लाइसेंस से संबन्धित सेवाओं के लिए (नवीनीकरण/डुप्लीकेट/पता में बदलाव आदि):-
- सारथी पोर्टल पर जाएं और “उत्तराखंड” राज्य चुनें।
- “कंडक्टर लाइसेन्स पर सेवाएँ” चुने।
- अगले पेज पर, परिचालक लाइसेन्स नंबर, जन्म तिथि, कैप्चा कोड भरें और “जारी रखें” बटन पर क्लिक करें।
- अगले चरण पर, कैप्चा कोड भरें और “ओटीपी जारी करें” बटन पर क्लिक करें। प्राप्त ओटीपी भरें और “सबमिट ओटीपी” बटन पर क्लिक करें।
- अगले चरण पर, अपनी पसंद की सेवा का चयन करें और “जारी रखें” बटन पर क्लिक करें।
- अगले चरण पर, सभी आवश्यक जानकारियाँ भरें/चुनें और “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
- अगले चरण पर, सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- अगले चरण पर, आवेदन के लिए ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें।
आवेदन पूर्ण करने के उपरान्त प्रपत्र (फीस रसीद, मूल दस्तावेजों के साथ) कार्यालय में जायें।
निर्धारित शुल्क :-
विभाग द्वारा जारी किए गए विभिन्न लाइसेंसों के लिए निर्धारित शुल्क नीचे सूचीबद्ध हैं। (31 मई, 2002 की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार संशोधित)।