आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत संगठन की स्वतः प्रकटन सूचना के संकलन के लिए प्रशस्ति पत्र

मुख्य सूचना आयुक्त,उत्तराखण्ड द्वारा आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत संगठन की स्वतः प्रकटन सूचना के संकलन को पूर्ण करने की दिशा में किये गए सराहनीय कार्य करने के लिए परिवहन विभाग को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया