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    सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना

    • दिनांक : 03/10/2024 -

    सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को कम करने और ऐसी दुर्घटनाओं के पीड़ितों को सुविधा प्रदान करने के लिए, यह आवश्यक है कि चिकित्सा सेवाएँ समय-संवेदनशील तरीके से प्रदान की जाएँ, खासकर उस सुनहरे घंटे के दौरान जब मृत्यु को रोकने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसलिए, मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम, 1988 (“अधिनियम”) की धारा 162 के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहन के उपयोग के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के कैशलेस उपचार के लिए एक पायलट योजना शुरू की गई है।

    लाभार्थी:

    भारत में किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहन (“सड़क दुर्घटना”) के उपयोग से हुई सड़क दुर्घटना का कोई भी पीड़ित, जिसे आघात या बहु-आघात देखभाल उपचार की आवश्यकता वाली चोटें लगी हैं, इन दिशानिर्देशों के अनुसार योजना के तहत नकद रहित उपचार का हकदार होगा। इस संबंध में, “मोटर वाहन” का वही अर्थ होगा जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2 की उप-धारा (28) के तहत परिभाषित किया गया है।

    लाभ:

    07 दिन तक कैशलेस उपचार या 1.50 लाख रुपये तक जो भी कम हो।

    आवेदन कैसे करें

    इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी अस्पतालों, जिनमें आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अस्पताल भी शामिल हैं, जिन्हें इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध माना जाता है, को पात्र पीड़ितों को उपचार प्रदान करना आवश्यक होगा। पीड़ित को अस्पताल लाते ही उपचार की शुरुआत हो जाएगी।

    समाचार / ताज़ा अपडेट:

    कैशलेस उपचार पायलट योजना के लिए दिशानिर्देश अक्टूबर 2024 (376 KB)