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    पंजीयन


    वाहनों का पंजीकरण:

    वाहन के पंजीकरण के लिए, वाहन क्रय करने के दिनांक से अगले सात दिवसों के भीतर पंजीकरण कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा:

    • फॉर्म-20 में आवेदन
    • फॉर्म-21 में बिक्री प्रमाण पत्र
    • डीलर द्वारा जारी फॉर्म 22
    • वैध बीमा प्रमाण पत्र
    • पते का प्रमाण
    • अस्थायी पंजीकरण, यदि कोई हो
    • कराधान अधिनियम, 1997 के तहत फॉर्म-ए
    • नियम 81 में निर्दिष्ट शुल्क
    • पासपोर्ट आकार की तस्वीर
    • आयातित वाहन के मामले में, लाइसेंस और बोन के साथ कस्टम क्लीयरेंस प्रमाण पत्र

    वाहन पंजीयन का नवीनीकरण:

    वाहन पंजीयन के नवीनीकरण के लिए, आवेदक को वाहन के पंजीकरण कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा:

    • फॉर्म-25 में आवेदन
    • पंजीकरण प्रमाण पत्र
    • वैध बीमा प्रमाण पत्र
    • प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र
    • पते का प्रमाण
    • नियम 81 में निर्दिष्ट शुल्क

    पंजीयन पुस्तिका की द्वितीय प्रति:

    पंजीयन पुस्तिका की द्वितीय प्रति के लिए, आवेदक को वाहन के पंजीकरण कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा:

    • फॉर्म-26 में आवेदन
    • वैध बीमा प्रमाण पत्र
    • एफआईआर की प्रति (यदि पंजीयन पुस्तिका गम हो गई है)
    • शपथ पत्र (जिसमें बताया गया हो कि आरसी खो गई है और उसे जब्त नहीं किया गया है)
    • नियम 81 में निर्दिष्ट शुल्क

    मोटर वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण:

    वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए, आवेदक को वाहन के पंजीकरण कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा:

    • फॉर्म-29 एवं 30 में आवेदन
    • पंजीकरण प्रमाण पत्र
    • वैध बीमा प्रमाण पत्र
    • वाहन की एन.ओ.सी.(यदि वाहन उत्तराखंड के बाहर पंजीकृत है)
    • क्रेता और विक्रेता का पहचान पत्र के प्रति एवं पासपोर्ट आकार की तस्वीर
    • कर निकासी प्रमाणपत्र
    • नियम 81 में निर्दिष्ट शुल्क

    मोटर वाहन स्वामी की मृत्यु होने के स्थिति में वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण:

    मोटर वाहन स्वामी की मृत्यु होने के स्थिति में वाहन के स्वामित्व हस्तांतरण के लिए आवेदक को वाहन के पंजीकरण कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा:

    • फॉर्म-31 में आवेदन
    • पंजीकृत स्वामी के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र
    • पंजीकरण एवं वैध बीमा प्रमाण पत्र
    • उत्तराधिकार का प्रमाण
    • उत्तराधिकारी की पासपोर्ट आकार की तस्वीर
    • नियम 81 में निर्दिष्ट शुल्क

    सार्वजनिक नीलामी में क्रय किए गए वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण:

    सार्वजनिक नीलामी में क्रय किए गए वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण के लिए आवेदक को पंजीकरण कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा:

    • फॉर्म-32 में आवेदन
    • पंजीकरण पुस्तिका एवं वैध बीमा प्रमाण पत्र
    • नीलामी आयोजित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा उसके पक्ष में वाहन की बिक्री की पुष्टि करने वाले आदेश का प्रमाण पत्र
    • वाहन की नीलामी को अधिकृत करने वाले सरकारी आदेश की प्रमाणित प्रति
    • वाहन खरीदार का पासपोर्ट आकार का फोटो
    • नियम 81 में निर्दिष्ट शुल्क

    अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए:

    अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को पंजीकरण कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा:

    • फॉर्म 28 तीन प्रतियों में
    • पंजीकरण पुस्तिका
    • वैध बीमा प्रमाण पत्र
    • कर निकासी प्रमाणपत्र
    • प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र
    • नियम 81 में निर्दिष्ट शुल्क

    पंजीयन पुस्तिका में पता परिवर्तन करने के लिए:

    पंजीयन पुस्तिका में पता परिवर्तन करने के लिए आवेदक को पंजीकरण कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा:

    • फॉर्म 33
    • पंजीकरण पुस्तिका
    • वैध बीमा प्रमाण पत्र
    • प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र
    • पते का प्रमाण
    • नियम 81 में निर्दिष्ट शुल्क

    वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए:

    वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदक को पंजीकरण कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा:

    • पंजीकरण पुस्तिका के प्रति
    • वैध बीमा प्रमाण पत्र
    • वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र
    • वैध मोटर वाहन कर का प्रमाण
    • वैध परमिट/अधिकार पत्र की प्रति
    • गति सीमा उपकरण (एसएलडी) के फिटमेंट का पत्र (यदि लागू हो)
    • नियम 81 में निर्दिष्ट शुल्क

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