पंजीयन
वाहनों का पंजीकरण:
वाहन के पंजीकरण के लिए, वाहन क्रय करने के दिनांक से अगले सात दिवसों के भीतर पंजीकरण कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा:
- फॉर्म-20 में आवेदन
- फॉर्म-21 में बिक्री प्रमाण पत्र
- डीलर द्वारा जारी फॉर्म 22
- वैध बीमा प्रमाण पत्र
- पते का प्रमाण
- अस्थायी पंजीकरण, यदि कोई हो
- कराधान अधिनियम, 1997 के तहत फॉर्म-ए
- नियम 81 में निर्दिष्ट शुल्क
- पासपोर्ट आकार की तस्वीर
- आयातित वाहन के मामले में, लाइसेंस और बोन के साथ कस्टम क्लीयरेंस प्रमाण पत्र
वाहन पंजीयन का नवीनीकरण:
वाहन पंजीयन के नवीनीकरण के लिए, आवेदक को वाहन के पंजीकरण कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा:
- फॉर्म-25 में आवेदन
- पंजीकरण प्रमाण पत्र
- वैध बीमा प्रमाण पत्र
- प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र
- पते का प्रमाण
- नियम 81 में निर्दिष्ट शुल्क
पंजीयन पुस्तिका की द्वितीय प्रति:
पंजीयन पुस्तिका की द्वितीय प्रति के लिए, आवेदक को वाहन के पंजीकरण कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा:
- फॉर्म-26 में आवेदन
- वैध बीमा प्रमाण पत्र
- एफआईआर की प्रति (यदि पंजीयन पुस्तिका गम हो गई है)
- शपथ पत्र (जिसमें बताया गया हो कि आरसी खो गई है और उसे जब्त नहीं किया गया है)
- नियम 81 में निर्दिष्ट शुल्क
मोटर वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण:
वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए, आवेदक को वाहन के पंजीकरण कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा:
- फॉर्म-29 एवं 30 में आवेदन
- पंजीकरण प्रमाण पत्र
- वैध बीमा प्रमाण पत्र
- वाहन की एन.ओ.सी.(यदि वाहन उत्तराखंड के बाहर पंजीकृत है)
- क्रेता और विक्रेता का पहचान पत्र के प्रति एवं पासपोर्ट आकार की तस्वीर
- कर निकासी प्रमाणपत्र
- नियम 81 में निर्दिष्ट शुल्क
मोटर वाहन स्वामी की मृत्यु होने के स्थिति में वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण:
मोटर वाहन स्वामी की मृत्यु होने के स्थिति में वाहन के स्वामित्व हस्तांतरण के लिए आवेदक को वाहन के पंजीकरण कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा:
- फॉर्म-31 में आवेदन
- पंजीकृत स्वामी के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र
- पंजीकरण एवं वैध बीमा प्रमाण पत्र
- उत्तराधिकार का प्रमाण
- उत्तराधिकारी की पासपोर्ट आकार की तस्वीर
- नियम 81 में निर्दिष्ट शुल्क
सार्वजनिक नीलामी में क्रय किए गए वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण:
सार्वजनिक नीलामी में क्रय किए गए वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण के लिए आवेदक को पंजीकरण कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा:
- फॉर्म-32 में आवेदन
- पंजीकरण पुस्तिका एवं वैध बीमा प्रमाण पत्र
- नीलामी आयोजित करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा उसके पक्ष में वाहन की बिक्री की पुष्टि करने वाले आदेश का प्रमाण पत्र
- वाहन की नीलामी को अधिकृत करने वाले सरकारी आदेश की प्रमाणित प्रति
- वाहन खरीदार का पासपोर्ट आकार का फोटो
- नियम 81 में निर्दिष्ट शुल्क
अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए:
अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को पंजीकरण कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा:
- फॉर्म 28 तीन प्रतियों में
- पंजीकरण पुस्तिका
- वैध बीमा प्रमाण पत्र
- कर निकासी प्रमाणपत्र
- प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र
- नियम 81 में निर्दिष्ट शुल्क
पंजीयन पुस्तिका में पता परिवर्तन करने के लिए:
पंजीयन पुस्तिका में पता परिवर्तन करने के लिए आवेदक को पंजीकरण कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा:
- फॉर्म 33
- पंजीकरण पुस्तिका
- वैध बीमा प्रमाण पत्र
- प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र
- पते का प्रमाण
- नियम 81 में निर्दिष्ट शुल्क
वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए:
वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदक को पंजीकरण कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा:
- पंजीकरण पुस्तिका के प्रति
- वैध बीमा प्रमाण पत्र
- वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र
- वैध मोटर वाहन कर का प्रमाण
- वैध परमिट/अधिकार पत्र की प्रति
- गति सीमा उपकरण (एसएलडी) के फिटमेंट का पत्र (यदि लागू हो)
- नियम 81 में निर्दिष्ट शुल्क