Pollution Checking Centre

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उत्तराखण्ड राज्य मे संचालित एवं अधिकृत प्रदूषण जांच केन्द्रों की सूची

 


 

उत्तराखण्ड में वाहन प्रदूषण जांच केन्द्र स्थापना के लिये नियम/निर्देश

 

प्राधिकृत गैराज/कार्यशाला, पेट्रोलियम कम्पनी, पेट्रोल पम्प, स्वैच्छिक संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित प्रारूप पर आवेदन किया जा सकता है :-

1- आवेदन पत्र-

(क) प्रपत्र एस0आर0-48 में लिखित आवेदन-पत्र दिया जायेगा।
(ख) प्रपत्र एस0आर0-49(क) फार्म। (आपरेटर सम्बन्धी विवरण)
(ग) प्रदूषण संयत्र जिस भवन में स्थापित है, भवन का क्षेत्रफल (वर्गफिट) सम्बन्धी विवरण।’’ आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र’’
(घ) (भवन का नक्शा (ब्लू प्रिन्ट) जो किसी पंजीकृत आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित/अनुमोदित हो।
(ड़) भवन में विद्युत संयोजन होने का प्रमाण। (बिजली का बिल आदि)
(च) भवन का स्वामित्व प्रमाण, यदि भवन किराये पर है, तो किरायानामा (नोटराइज्ड)
(छ) प्रदूषण संयत्र क्रय किये जाने के सम्बन्ध में इनवाईस बिल। 
      प्रदूषण जाॅच संयंत्र की कैलीब्रेशन रिपोर्ट।(प्रदूषण जांच संयत्र केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-126 में अनुमोदित प्रोटोटाइप एजेन्सी/संस्था से मान्यता प्राप्त होना चाहिए) (अनुमोदित प्रदूषण जाॅच संयंत्रों की  सूची ए0आर0ए0आई0, पुणे की वैबसाईट araiindia.com अथवा https://vahan.parivahan.gov.in/puc/views/ARAIApprovedEquipment.xhtml पर प्राप्त की जा सकती है।)
(ज) संस्थान में स्थापित प्रदूषण जाॅच संयंत्र के इंस्टालेशन का प्रमाण पत्र।
(झ) मानक स्तर से अधिक प्रदूषण उत्सर्जित करने वाली वाहन को सुधारने हेतु उपकरणों की सूची
(ञ) कम्प्युटर, प्रिंटर, वेब केमरा एवं इंटरनेट कनैक्शन

 

2- प्रतिभूतिः-

परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के नाम बंधक रू0 25000 की प्रतिभूति (एन0एस0सी0 अथवा बैंक में सावधि जमा प्रमाण पत्र) की मूल प्रति।

 

3- आवेदन शुल्कः-

प्राधिकार पत्र जारी/नवीनीकरण करने की फीस-

(क) पेट्रोल से चलने वाले मोटरयानों के लिए रूपये           -              4,000

(ख) डीजल से चलने वाले मोटरयानों के लिए रूपये - 4,000

(ग) पेट्रोल/डीजल दोनों प्रकार के मोटरयानों के लिए रूपये  -              8,000

 

4- वैधताः-

 प्राधिकार पत्र जारी करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि और उसका नवीनीकरण 05 वर्ष की अवधि के लिये होगा। प्राधिकार पत्र के नवीनीकरण हेतु उसकी समाप्ति की तारीख से कम से कम 60 दिन पूर्व ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

 

5- ‘‘प्रदूषण नियंत्रण में है’’ प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का शुल्कः-

(एक) ‘‘प्रदूषण नियंत्रण में है’’ प्रमाण पत्र जारी करने के लिये सम्बन्धित अधिकृत संस्था द्वारा यान स्वामी से अधिकतम 100 रूपया शुल्क लिया जायेगा।

(दो) ‘‘प्रदूषण नियंत्रण में है’’ प्रमाण पत्र का फार्म सम्बन्धित संस्था को सम्भागीय / उपसंभागीय परिवहन कार्यालय से 30 रूपया प्रति फार्म अग्रिम रूप में जमा कराने पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

 

6- ऑनलाईन आवेदन किये जाने की व्यवस्थाः-

बैवसाईट- https://vahan.parivahan.gov.in/puc

नोट :- आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय कार्यालय चयन के अंतर्गत उसी कार्यालय का चयन किया जाय जिसकी अधिकारिता मे आवेदक का प्रतिष्ठान स्थापित है।

अपलोड किये जाने वाले अभिलेख-

(1) Centre Map
(2) Details of Security Amount Rs.-25000.00
(3) Form 48 (click here to download)
(4) Form 49(A) (click here to download)
(5) List of Equipment installed in Centre
(6) Machine AMC Report
(7) Machine Calibration Report
(8) Machine Installation Report at Centre 
(9) Machine Purchase Invoicce
(10)Proof of Entity (Garage / Petrol Pump / NGO / Individual)

 

7- साईट वैरिफिकेशन/आरटीओ वैरिफिकेशनः-

आवेदन पत्र पूर्ण होने पर सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण सम्बन्धित उपसम्भाग के एआरटीओ/आरआई (प्राविधिक) की संयुक्त टीम द्वारा किया जाता है। तत्पश्चात सम्बन्धित आरटीओ द्वारा सत्यापन/संस्तुति की जाती है।

 

8-प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण :-

(1)    प्रदूषण जाँच केन्द्र खोलने हेतु केवल ऑन लाईन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगें।

(2)    ऑन लाईन आवेदन प्राप्त होने और आवेदक द्वारा सभी अपेक्षित डाकूमैन्ट अपलोड किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित सम्भागीय / उपसंभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा स्वयं अपने स्तर से विलम्बतम् 15 कार्यदिवसों के भीतर साईट वैरिफिकेशन एवं आरटीओ वैरिफिकेशन कराते हुए संस्तुति ऑनलाइन पीयूसी पोर्टल (https://vahan.parivahan.gov.in/puc) पर अपलोड की जाएगी।

(3)    वैरिफिकेशन के साथ ही आवेदक द्वारा सम्बन्धित श्रेणी (पैट्रोल अथवा डीजल) के प्रदूषण जाँच केन्द्र के लिये आवेदन शुल्क रूपये 4000.00 भी सम्बन्धित संभागीय/उपसंभागीय परिवहन कार्यालय में जमा कराया जायेगा।

(4)    आवेदक द्वारा मूल अभिलेख भी सम्बन्धित परिवहन कार्यालय में जमा कराये जाएंगे।

(5)    उपरोक्तानुसार पत्रावली पूर्ण होने के उपरान्त पत्रावली को मूल अभिलेखों सहित संभागीय परिवहन कार्यालय में भविष्य के रैफरेन्स के लिये सुरक्षित रखा जाएगा।

(6)   संभागीय परिवहन कार्यालय स्तर पर साफ्टवेयर में प्राप्त संस्तुति के आधार पर अप्रूवल की कार्यवाही ऑनलाइन रूप में की जाएगी। अप्रूवल के उपरान्त सम्बन्धित संस्थान का प्राधिकार पत्र संभागीय परिवहन अधिकारी स्तर से ऑनलाइन प्रिन्ट आउट लेकर अपने हस्ताक्षरों से निर्गत किया जाएगा।

(7)    प्राधिकार पत्र सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक द्वारा ऑनलाइन आधार पर ‘‘पीयूसी प्रमाणपत्र‘‘ के सम्बन्ध में आवेदन किया जाता है। उक्त आवेदन के आधार पर प्रति प्रमाणपत्र रूपये 30.00 अग्रिम शुल्क भुगतान की व्यवस्था है, उक्त शुल्क भी सम्बन्धित संभागीय / उपसंभागीय परिवहन कार्यालय में जमा कराया जायेगा।

 

9- आवेदन पत्र जमा करने का पता-

आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय जिस कार्यालय का चयन किया जाएगा, उसी कार्यालय मे आवेदन पत्र भी जमा किए जाएंगे